✍️मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने शहर के डा.अशोक कुमार राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश सदर कोतवाली पुलिस को दिया था।
पूरा मामला देवरिया दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता बृजेश कुमार पाण्डेय के छोटे भाई की गर्भवती पत्नी को 29 जुलाई-2007 को डा. अशोक राय के हास्पिटल में सीजर से मरा हुआ बच्चा हुआ था। उस समय परिजनों ने डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इसको लेकर अस्पताल कर्मियों व परिजनों में मारपीट हो गई थी।
♦आरोप है कि 18 सितंबर-23 को कोर्ट द्वारा तलब करने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद सीजेएम न्यायालय ने यह आदेश दिया था जिसमे डा.अशोक राय स्टे ले लिए।
♦इस मामले में कोतवाली पुलिस ने बृजेश कुमार पाण्डेय की तहरीर पर सावित्री हास्पिटल के संचालक डा. अशोक कुमार राय के खिलाफ इलाज में लापरवाही व मारपीट का केस दर्ज किया था जबकि डा. अशोक राय ने भी बृजेश पाण्डेय समेत चार अधिवक्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
♦जांच में डा.अशोक राय पर दर्ज केस में एफआर लगा दी, जबकि अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमें में चार्जसीट दाखिल कर दी। इसके खिलाफ बृजेश पांडे ने सीजेएम कोर्ट में आपत्ति दाखिल की,
👉इस मामले में न्यायालय ने डा. अशोक राय के खिलाफ एनबीडब्लू जारी किया। इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट चले गये। 18 सितंबर-23 को सुनवाई के दौरान भी डा. अशोक राय सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर बृजेश पाण्डेय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि डा. अशोक राय जानबूझकर अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे मुकदमे की कार्रवाई में विलंब हो रहा है, ऐसे में उनके विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया जाए।
👉उसी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने डॉक्टर अशोक राय को गिरफ्तार पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया है।
♦ऐसे अनगिनत मामले सावित्री हॉस्पिटल के प्रकाश में आ चूका हैं फिर भी पैसे के दम पर मामला दबा दिया जाता हैं और इंसाफ के पुजारी न्याय के नाम पर मुंह फेर लेते हैं।
प्रेस रिपोर्टर : रेनू देवी
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